ITR Filing: 31 जुलाई के बाद भी फाइल कर सकते हैं ITR बशर्ते आपको सहना होगा ये नुकसान

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ITR Filing: अगर आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं तो आप देर से भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के अनुसार, 5000 रुपये तक की लेट फाइलिंग फीस लगाई जा सकती है।
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