आप सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते कि...; केजरीवाल पर SC की बड़ी टिप्पणी

1 year ago 16
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जस्टिस खन्ना ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के अपने फैसले में माना है कि केवल पूछताछ से ईडी को गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलती है। यह पीएमएलए की धारा 19 के तहत कोई आधार नहीं है।
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