इश्क में नाकाम आशिक जान दे तो महिला को नहीं मान सकते दोषी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात

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Delhi High Court News: हाईकोर्ट में सुनवाई कर रहे जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि अगर कोई कमजोर मानसिकता वाला व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है, तो उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता।
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