कांवड़ रूट पर नाम बताने पर SC की रोक, पर एक चीज बतानी होगी; यूपी समेत तीन राज्यों को नोटिस

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कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम डिस्प्ले बोर्ड में लिखे जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने यह कहा है कि दुकानदारों को खाने के प्रकार बताने होंगे।
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