क्या है वो मामला...जिसमें फंस गए यूसुफ पठान, अदालत ने भी कह दिया अतिक्रमणकारी

7 months ago 13
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विश्व विजेता टीम के सदस्य रहे टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान को गुजरात हाईकोर्ट से 440 वोल्ट का झटका लगा है. कोर्ट ने पठान कर याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि टीएमसी के मौजूदा सांसद को यह जगह खाली करनी होगी क्योंकि यह संपत्ति नगर निगम की है.
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