दिल्ली कोचिंग हादसे में एसयूवी चालक और 4 अन्य को नहीं मिली बेल, जांच अधिकारी को भी नोटिस

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दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मनुज कथूरिया, तेजिंदर, हरविंदर, परविंदर और सरबजीत की जमानत याचिका खारिज कर दी। यही नहीं अदालत ने जांच अधिकारी से भी जवाब तलब किया है। पढ़ें यह रिपोर्ट...
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