पटना हाईकोर्ट से बिहार आरक्षण कानून रद्द, नीतीश ने EBC, OBC, SC, ST का कोटा 65 फीसदी कर दिया था

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पटना हाईकोर्ट ने बिहार आरक्षण कानून को रद्द कर दिया है। नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने पिछले साल ओबीसी, ईबीसी और दलित का आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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