पत्नी से यौन संबंध नहीं बना पा रहा था पति, हाई कोर्ट ने माना तलाक का आधार; 17 दिन ही चली शादी

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवविवाहित जोड़े की शादी को रद्द करने की मंजूरी दे दी। उन्होंने माना कि दोनों मानसिक, भावनात्मक और शारिरिक रूप से नहीं जुड़ पाए।
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