मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी लताड़, कहा- हम क्या पार्टियों से पूछकर आदेश देते हैं

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शीर्ष अदालत ने कहा कि संस्थाओं के प्रति परस्पर सम्मान रखना बुनियादी कर्तव्य है और एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पीठ ने कहा, 'हम हमेशा कहते हैं कि हम विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो उनसे भी यही अपेक्षा की जाती है।
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